Life prision to rapist of islamia committee md alam : 10 साल की बच्ची के साथ दुराचार करने के करीब आठ साल पुराने मामले में अपर जिला जज-7 नीरज बिहारी लाल की विशेष पोक्सो अदालत ने मंगलवार को दोषसिद्ध अभियुक्त कथित इस्लामिया कमेटी तिलौथू के उपसचिव मो. महमूद आलम को उम्रकैद का सजा सुनाया ।
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50 हजार जुर्माना या 1 साल एक्स्ट्रा काटो जेल में
आपको बताते चलें की विशेष अदालत ने इस्लामिया कमेटी के उपसचिव अभियुक्त मो. महमूद आलम पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी होगी।
2014 में किया था दुराचार
आपको बताते चलें कि मामले की प्राथमिकी बच्ची के पिता ने दर्ज करायी थी। फर्दबयान में बच्ची के पिता का कहना था कि चार मई 2014 को अभियुक्त मेरे घर आकर बोला कि उसकी बेटी की डिलेवरी होने वाली है । इसलिए उसकी सेवा के लिए आपकी बेटी को बनारस ले जाएंगे।
बेटी तो थी सिर्फ बहाना
बेटी को बहाना बनाकर इस्लामिया कमेटी के उपसचिव अभियुक्त मो. महमूद आलम अपने साथ लेकर बनारस चला गया। मो. महमूद आलम ने मासूम बच्ची को बनारस में दो दिनों तक होटल में रखा और उसके साथ दुराचार किया। छह मई 2014 को उसकी बेटी वापस आई और घटना के संबंध में मुझे बताया। इसके बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया गया ।